वैश्‍यावृत्ति पर प्रतिबंध का विरोध

लंदन। आयरलैंड की सरकार ने वैश्‍यावृत्ति पर सोमवार से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद वहां सेक्‍स के लिए पैसा देना पूरी तरह से अवैध हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे एक साल की सजा या 1500 डॉलर का जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है।

यह नया प्रतिबंध मानव तस्‍करी को रोकने के लिए बनाए गए कानून ह्यूमन ट्रेफिकर्स एंड एक्‍सप्‍लोइटेशन एक्‍ट 2015 का हिस्‍सा है। इसे आयरलैंड के डीयूपी नेताओं ने पास किया है। नेताओं का मानना है कि इस कड़े नियम से मानव तस्‍कारों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

दूसरी ओर जहां सरकार ने यह बैन लागू कर दिया है वहीं इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे यौन व्‍यापार को चोरी-छिपे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यौन कर्मियों के अधिकारों का उल्‍लंघन होगा। एक यौनकर्मी और लॉ ग्रेजुएट लॉरा ली के अनुसार वो इस कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी।

उनका कहना है कि बंद कमरे में अगर दो लोग यौन संबंध बनाते हैं और पैसे का आदान-प्रदान होता है तो इसमें क्‍या गलत है। जो काननू बनाया गया है उसका मानव तस्‍करी से कुछ लेना-देना नहीं है बल्कि डीयूपी की पैड सेक्‍स को लेकर नैतिक घृणा दिखाता है।

गौरतलब है कि नॉर्दन आयरलैंड की न्‍यागत विधानसभा है जिसे एक बड़े क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यहां गे मैरिज और अबॉर्शन गैरकानूनी है जबकि ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है।

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