कमरतोड़ महंगाई के जमानें माने में जब सर्विस टैक्स ने आपके पिज्जा का साइज छोटा कर दिया है तब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कौन से तरीके हैं जिनको अपना कर आसानी से टैक्स बचाया जा सकता है.
जानिए कैसे बचाएं टैक्स
1. सालाना 10,000 तक सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज भी टैक्स के दायरे से बाहर होता है. लेकिन छूट की यह सीमा सिर्फ एक खाते के लिए ही मान्य है.
2. आयकर नियमों की धारा 2बी ए के तहत स्वैच्छिक रूप से रिटायर होने पर कंपनी से मिलने वाली रकम टैक्स के दायरे में नहीं आती.
3. सेक्शन 10 (2) के तहत अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य के तौर पर यदि आप कुछ हिस्सा कमाई का पाते हैं तो वह टैक्स के दायरे से बाहर होता है.
4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (16) के तहत किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप या अवॉर्ड के तहत मिलने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता.
5. भारतीय आयकर की धारा के तहत 1961 में कृषि क्षेत्र में 5,000 रुपये तक की आय में छूट के प्रावधान है.
6. सेक्शन 10 (36) के तहत स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड को बेचने पर मिलने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता. बशर्ते यह निवेश एक साल पहले किया गया हो.
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