इंदौर। डेढ़ साल पुराने एक रेप केस को डीएसपी, टीआई, एसआई व एक बड़ा अफसर दबाने की कोशिश कर रहे थे। गिरोह ने बयानों की जादूगरी से विवेचना को गोलमाल कर दिया। केस में खात्मा लगाने की तैयारी कर ली। अचानक केस नए डीएसपी के पास पहुंचा और एक-एक कर परतें खुलती गईं। पुलिस अब सरगना की तलाश कर अफसरों की भूमिका जांच रही है।
मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। खंडवा निवासी एक महिला की शिकायत पर 15 जनवरी 2014 को आरोपी कपिल उर्फ बबन पिता बसंतराव मराठा निवासी कालानी नगर व अन्य के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया था। छानबीन में पता चला कि रेप में क्षेत्र के रसूखदार भी शामिल हैं। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और फ्लैट मालिक से पूछताछ के आधार पर रसूखदार को पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद आरोपियों को रवाना कर मामला जांच में पटक दिया।
यह था पूरा मामला
पीड़िता ने बताया कि बबन ने मुझे बीएसएफ पानी की टंकी के समीप स्थित फ्लैट में बुलाया था। बबन कुछ देर में आने का बोलकर फ्लैट बंद कर चला गया। अचानक रसूखदार रतन दरबार व उसके साथी निकले और मेरे साथ रेप किया। गांधीनगर निवासी एक महिला ने भी घटना की पुष्टि की। दरबार का नाम आने पर पुलिस अफसर चौंक गए। उसे पकड़ तो लिया पर रिकॉर्ड पर गिरफ्तारी नहीं दर्शाई।
ऐसे शुरू किया केस बिगाड़ना
घटना के कई दिनों बाद तक पुलिस ने पीड़िता के धारा-161 के तहत कथन नहीं लिए। 29 जनवरी 2014 कोर्ट लेकर पहुंचे और धारा 164 में कथन करवाए। इस दौरान पीड़िता ने बयानों में हेर-फेर किया। FIR में रेप करने वाला अधेड़ बताया था, जबकि कोर्ट में 20-22 साल का युवक बताया।
केस में एससीएसटी एक्ट की धारा होने से डायरी अजाक थाने को सौंप दी। यहां जांच डीएसपी स्तर के अफसर को मिली। उन्होंने भी दरबार से सेटिंग की और पीड़िता के बयानों को आधार बताकर केस में खात्मा लगाने की सिफारिश कर दी।
ऐसे खुली पोल
पुलिस ने 12 मई 2014 को आरोपी बबन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बताया रेप क्षेत्र के रसूखदार रतन दरबार ने किया है। उसके साथ दो-तीन लोग भी थे। वर्तमान डीएसपी अब्दुल हमीद खान को पुराने अफसरों पर शक हो गया। उन्होंने पीड़िता से पूछताछ की। घटना स्थल पर मौजूद रज्जू, डमरू सहित कुछ लोगों को बुलाया।
उन्होंने बताया कि दरबार फ्लैट पर आया था। उसकी बाइक (बुलैट) भी फ्लैट के नीचे खड़ी थी। शक गहराता गया। दरबार के मोबाइल की टावर लोकेशन निकाली तो घटना स्थल की मिली। डीएसपी ने खात्मा से इंकार किया और दरबार को आरोपी मान कर तलाश शुरू कर दी।
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