क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए राहतभरी खबर

नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों को कड़ा करते हुए क्रेडिट कार्ड होल्डरों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगाएं या इसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी रिपोर्ट करें, जबकि भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में गैर निष्पादित आस्तियां (नन परफॉर्मिंग असेट्स:एनपीए:) घोषित कर सकते हैं जब न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी, भुगतान की तारीख से 90 दिन के अंदर नहीं की गई हो। ऋण में अनुशासन के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अधिक परिचालनगत लचीलापन देने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाए की स्थिति की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान की तारीख से गिनी जाएगी।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंकों के मामले में क्रेडडिट कार्ड खाते को तभी एनपीए माना जाएगा, जबकि विवरण में उल्लेखित न्यूनतम बकाया राशि का पूर्ण भुगतान, अदायगी की तारीख के 90 दिन के अंदर न किया गया हो। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक स्टेटमेंट के जरिए भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख होगा।

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