नई दिल्ली। एक वृद्ध नागरिक एनसी जैन को उनकी सोसायटी में बने मंदिर की घंटियों से नींद में खलल पड़ता था इसलिए उन्होंने अदालत में याचिका ...
नई दिल्ली। एक वृद्ध नागरिक एनसी जैन को उनकी सोसायटी में बने मंदिर की घंटियों से नींद में खलल पड़ता था इसलिए उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने माना है कि श्री जैन को पूरी नींद लेने का अधिकार है, इसलिए मंदिर को हटा दिया जाए। इसके अलावा उन्हे हुई परेशानी के लिए 50 हजार रुपए जुर्माना दिया जाए।
2 महीने में शिफ्ट करना होगा मंदिर
बुजुर्ग ने अपनी शिकायत में कोर्ट से कहा था कि सोसाइटी के अंदर बने एक मंदिर में लगे लाउडस्पीकर के शोर-शराबे से उन्हें काफी परेशानी होती है और वह चैन की नींद नहीं ले पाते हैं। इस पर कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को आदेश दिया है कि वह 2 महीने के अंदर हाउसिंग सोसाइटी से मंदिर और देवी-देवताओं की मूर्तियों को हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करे। साथ हो कोर्ट ने साउथ-वेस्ट दिल्ली के केएन काटजू मार्ग थाने के SHO को निर्देश दिया है कि वह आदेश का सही ढंग से पालन कराने में मदद करें।
मंदिर हटाने पर जज ने क्या कहा
डिस्ट्रिक्ट जज प्रदीप चड्ढा ने रोहिणी स्थित ध्रुव अपार्टमेंट के दिल्ली प्रदेश को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के मेंबर्स को निर्देश दिया है कि मंदिर में लगे लाउडस्पीकर्स पर फौरन रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियों को पूरे आदर के साथ दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा दिया जाता, बिना लाउडस्पीकर और शोर-शराबे के पूजा चलती रहेगी। इसके पहले जैन ने सिविल जज से सोसाइटी में अवैध रूप से मंदिर बनाने और शोर-शराबे की शिकायत की थी लेकिन उनकी मांग ठुकरा दी गई थी।
COMMENTS