यह Competition Law 2002 का भी उल्लंघन है: Supreme Court

New Delhi। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि डब किए हुए सीरियल के टीवी प्रसारण पर रोक लगाना प्रतियोगिता में बाधक है। यह प्रतियोगिता कानून, 2002 का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने बांग्ला मे डब सीरियल पर रोक के मामले में कही।

दरअसल, कम्पीटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हिंदी सीरियल महाभारत को बांग्ला में डब कर पश्चिम बंगाल में दिखाने पर रोक को सही माना था। कम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। महाभारत के प्रोड्यूसर बी आरटीवी ने सीरियल को बांग्ला में डब करने का अधिकार मैग्नम टीवी को दिया था। मैग्नम ने हार्ट वीडियो को भी इसमें जोड़ लिया। 

डब सीरियल दिखाने के अधिकार दो चैनलों ने हासिल किए। स्थानीय प्रोड्यूसर एसोसिएशन ईआईएमपीए ने इसका विरोध किया। उनकी दलील थी कि इससे स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों के काम पर असर पड़ेगा। 


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