
मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ ने मेलूर मजिस्ट्रेट अदालत में दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दंपति ने अभिनेता धनुष को अपना जैविक संतान होने का दावा किया था और मासिक 65,000 रुपये की देखभाल के लिए भुगतान करने की मांग की थी। लोकप्रिय तमिल फिल्मों के नायक धनुष तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता कस्तूरी राजा के पुत्र हैं और वह अभिनेता रजनीकांत के दामाद हैं।
धनुष ने इसे लेकर मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ से संपर्क किया और मामले को अलग मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने अदालत से कहा कि यह मामला उनसे पैसे ऐठने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धनुष की याचिका को अनुमति दी और इसकी सुनवाई अलग मजिस्ट्रेट अदालत में की गई।